नाबालिग रेप पीड़िता के साथ कथित तौर पर दुर्व्यवहार करने के आरोप में एक सहायक उप-निरीक्षक (एएसआई) को निलंबित कर दिया गया। वायनाड में लड़की की शिकायत पर अंबालावल एएसआई टीजी बाबू के खिलाफ कार्रवाई शुरू हुई थी।
उसके खिलाफ यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (POCSO) अधिनियम और भारतीय दंड संहिता की धारा 354 के तहत एक महिला का शील भंग करने का मामला दर्ज किया गया है। एक बलात्कार के मामले में सबूत इकट्ठा करने के लिए पुलिस द्वारा ऊटी ले जाया गया।
वायनाड पुलिस प्रमुख ने उसकी शिकायत की जांच की और पुलिस उप महानिरीक्षक (डीआईजी) को एक रिपोर्ट सौंपी। रिपोर्ट के आधार पर डीआईजी ने टीजी बाबू को निलंबित करने का आदेश दिया।