Thiruvananthapuram तिरुवनंतपुरम: कैबिनेट ने पेंशन की आयु बढ़ाकर 60 वर्ष करने की प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिश को खारिज कर दिया है। इसके बजाय, कैबिनेट ने मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली सचिवालय स्तरीय समिति के सुझावों को संशोधनों के साथ मंजूरी दे दी, जिसे चौथे प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिशों की समीक्षा करने का काम सौंपा गया था। मंगलवार को हुई बैठक में लिए गए अन्य कैबिनेट निर्णय इस प्रकार हैं केरल सिविल सेवा संहिता: केएसएआर, केएस और एसएसआर तथा आचरण नियमों को एकीकृत करके एक एकीकृत केरल सिविल सेवा संहिता तैयार की जाएगी। प्रशासनिक सुधार विभाग को यह कार्य सौंपा गया है। परिवीक्षा अवधि: अधीनस्थ और राज्य दोनों सेवाओं में केवल एक बार परिवीक्षा की अनुमति होगी। विशेष नियम: सभी विभागों को दो साल के भीतर विशेष नियम बनाने का निर्देश दिया गया है। अस्थायी पद: विशिष्ट उद्देश्यों के लिए बनाए गए पदों को उद्देश्य प्राप्त होने के बाद समाप्त कर दिया जाएगा। ऐसे पदों पर कार्यरत कर्मचारियों को अन्य आवश्यक विभागों में पुनः नियुक्त किया जाएगा। स्थानांतरण विवाद: स्थानांतरण से संबंधित विवादों को सुलझाने के लिए सेवा संगठनों के प्रतिनिधियों सहित एक संयुक्त समिति गठित की जाएगी।