केरल में बिना मैन्युफैक्चरिंग, एक्सपायरी डेट के फूड पार्सल पर बैन
सभी प्रकार के भोजन बनाने और वितरण संस्थानों पर लागू होता है।
तिरुवनंतपुरम: स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज ने शनिवार को कहा कि केरल में बिना डेट लेबल वाले फूड पार्सल प्रतिबंधित हैं. सुरक्षा चेतावनी स्टिकर में तैयारी की तारीख और समय के विवरण के साथ-साथ उस समय सीमा का भी उल्लेख होना चाहिए जिसके भीतर भोजन का सेवन किया जाना चाहिए।
खाद्य सुरक्षा मानक विनियमों के अनुसार, 'हाई रिस्क हॉट फूड्स' से संबंधित व्यंजन तैयार करने के दो घंटे के भीतर खा लिए जाने चाहिए।
यदि ऐसे खाद्य पदार्थों की डिलीवरी दूर स्थानों पर की जानी है, तो उन्हें ले जाते समय 60 डिग्री सेल्सियस तापमान बनाए रखा जाना चाहिए।
संजब ऐसे व्यंजन 2 घंटे से अधिक समय तक रखे जाते हैं, तो यह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकते हैं और खाने के लिए उपयुक्त नहीं होते हैं। मंत्री ने कहा कि ऐसे कारकों को ध्यान में रखते हुए नए नियम लागू किए जा रहे हैं।
राज्य सरकार ने हाल ही में एक के बाद एक खाद्य विषाक्तता की घटनाओं के मद्देनजर खाद्य प्रतिष्ठानों में स्वच्छता सुनिश्चित करने के सख्त उपायों के तहत सभी होटल कर्मचारियों के लिए स्वास्थ्य कार्ड अनिवार्य कर दिया है।
स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज ने बुधवार को कहा कि स्वास्थ्य कार्ड लेने में विफल रहने वाले किसी भी होटल या रेस्तरां को 1 फरवरी से काम करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
यदि यह पाया जाता है कि किसी कर्मचारी के पास स्वास्थ्य कार्ड नहीं है, तो संस्था को तुरंत बंद कर दिया जाएगा और उसका विवरण प्रकाशित किया जाएगा।
नया नियम, खाद्य जनित बीमारियों के प्रसार को रोकने के उद्देश्य से, सभी प्रकार के भोजन बनाने और वितरण संस्थानों पर लागू होता है।