kerala: इंडिगो फ्लाइट मामले में आरोपी को विदेश जाने की अनुमति, जांच जारी
THIRUVANANTHAPURAM तिरुवनंतपुरम: कोर्ट ने कन्नूर के रहने वाले और यूथ कांग्रेस नेता फरज़ीन मजीद का पासपोर्ट लौटा दिया है, जिन पर प्लेन में मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन की हत्या की कोशिश करने का आरोप है। पासपोर्ट 1 जून से पहले कोर्ट में वापस जमा करना होगा। डिस्ट्रिक्ट प्रिंसिपल सेशंस जज ए. नासिरा ने आरोपी को पर्सनल कामों के लिए विदेश यात्रा की इजाज़त दे दी है।
आरोपी को पासपोर्ट लौटाए जाने के मामले में प्रॉसिक्यूशन पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगा है। पासपोर्ट जमानत की शर्तों के तहत कोर्ट में जमा किया गया था। फरज़ीन मजीद ने अपने वकील मृदुल जॉन मैथ्यू के ज़रिए याचिका दायर कर अपना एक्सपायर हो रहा पासपोर्ट रिन्यू कराने और पर्सनल कामों के लिए विदेश यात्रा की इजाज़त मांगी थी। याचिका पर विचार करने के बाद, कोर्ट ने प्रॉसिक्यूशन से पूछा कि तीन साल बाद भी मामले में चार्जशीट क्यों नहीं दायर की गई। इस संबंध में अगले दिन एक डिटेल्ड रिपोर्ट फाइल करने का भी निर्देश दिया गया।
हालांकि, प्रॉसिक्यूशन का जवाब था कि सेंट्रल अप्रूवल की कमी के कारण चार्जशीट में देरी हुई। फरज़ीन के अलावा, यूथ कांग्रेस कार्यकर्ता आर.के. नवीन कुमार भी इस मामले में आरोपी हैं। यह घटना 13 जून, 2022 को कन्नूर से तिरुवनंतपुरम जाने वाली इंडिगो फ्लाइट में हुई थी। मामला यह है कि आरोपी प्लेन के अंदर मुख्यमंत्री के पास गए और उन्हें मारने की कोशिश की, और नारे लगाए। वलियाथुरा असिस्टेंट कमिश्नर ने मुख्यमंत्री के साथ मौजूद ईपी जयराजन की शिकायत पर मामला दर्ज किया। हत्या की कोशिश के अलावा, आरोपियों पर सिविल एविएशन एक्ट के तहत भी आरोप लगाए गए थे। ऐसे आरोपों के ट्रायल के लिए केंद्र सरकार से स्पेशल इजाज़त की ज़रूरत होती है।