Kerala: ए राजा विधायक बने रह सकते हैं; सुप्रीम कोर्ट ने देवीकुलम चुनाव को बरकरार रखा
NEW DELHI नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने देवीकुलम चुनाव को रद्द करने के केरल हाईकोर्ट के आदेश को खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने निर्वाचन क्षेत्र के विधायक और सीपीएम नेता ए राजा की याचिका पर अपना फैसला सुनाया। इसके साथ ही ए राजा विधायक के तौर पर बने रह सकते हैं। जस्टिस अभय एस ओका, अहसानुद्दीन अमानुल्लाह और ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने दलीलें सुनने के बाद फैसला सुनाया। प्रतिद्वंद्वी यूडीएफ के डी कुमार हैं।
हाईकोर्ट ने देवीकुलम चुनाव को यह कहते हुए रद्द कर दिया कि राजा एक धर्मांतरित ईसाई हैं और अनुसूचित जाति के आरक्षण का दावा नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट ने राजा के जाति प्रमाण पत्र की वैधता समेत कई मुद्दों पर विस्तृत दलीलें सुनी थीं। सुप्रीम कोर्ट ने अप्रैल 2023 में एक अंतरिम आदेश जारी कर राजा को शर्तों के साथ विधायक के तौर पर बने रहने की अनुमति दी थी।