करुवन्नूर सहकारी बैंक धोखाधड़ी: HC ने पूर्व प्रबंधक के खिलाफ मामला दर्जका आदेश
Kerala केरल: करुवन्नूर सहकारी बैंक धोखाधड़ी मामले में पूर्व प्रबंधक के खिलाफ मामला दर्ज करने का कोर्ट ने आदेश दिया। बीजू करीम के खिलाफ मप्रानम मुत्रथिपरम में मामला दर्ज करने का आदेश दिया गया था। यह आदेश इरिंगलाकुडा प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट कोर्ट का है।
दिवंगत मुर्कनाद पोइयारा गौतमन की पत्नी जयशा की शिकायत पर कोर्ट ने पूर्व बैंक मैनेजर के खिलाफ मामला दर्ज करने का आदेश दिया है. कई बार पुलिस से शिकायत करने के बाद जयशा ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई. जयशा के पति गौतमन ने 7 दिसंबर 2013 को करुवन्नूर बैंक से पांच लाख रुपये का कर्ज लिया था. बाद में इसका निपटान किया गया और कुछ सावधि जमा करायी गयी। गौतम का 24 जून 2018 को निधन हो गया। बाद में 2022 में करुवन्नूर बैंक के अधिकारी जयशा के घर आए और मांग की कि गौतमन के नाम पर 35 लाख का लोन है और इसका भुगतान किया जाए।
लेकिन जैशा ने पुलिस, क्राइम ब्रांच और बैंक से शिकायत की कि यह फर्जी लोन है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई. इसके बाद कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया. क्राइम ब्रांच द्वारा दर्ज करिवन्नूर बैंक धोखाधड़ी मामले में बीजू करीम मुख्य आरोपी है। उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया.