आइवरी मामला: केरल एचसी ने फैसला सुनाने के लिए मोहनलाल की याचिका सुरक्षित रखी
मोहनलाल के वकील ने तर्क दिया कि मामला वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत नहीं आएगा।
कोच्चि: केरल उच्च न्यायालय ने अवैध हाथी दांत रखने के मामले में अभिनेता मोहनलाल द्वारा दायर याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है. मोहनलाल ने न्यायिक प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट कोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय का रुख किया था, जिसने संबंधित मामले में अभियोजन की कार्यवाही वापस लेने की केरल सरकार की याचिका को रद्द कर दिया था।
न्यायमूर्ति ए बदरुद्दीन ने अभिनेता की याचिका पर विचार किया।
सरकार ने उच्च न्यायालय को सूचित किया कि मोहनलाल के पास एक मृत बंदी हाथी का हाथी दांत है और इसलिए किसी कानून का उल्लंघन नहीं किया गया। मोहनलाल के वकील ने तर्क दिया कि मामला वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत नहीं आएगा।