मोहनलाल के खिलाफ आइवरी केस: हाईकोर्ट ने मजिस्ट्रेट से सरकार की याचिका पर नए सिरे से फैसला करने को कहा

अदालत ने सरकार के रुख पर सवाल उठाया और पूछा कि क्या वह हाथी दांत खरीदने वाले आम आदमी को इस तरह की छूट देगी।

Update: 2023-02-22 08:05 GMT
कोच्चि: केरल उच्च न्यायालय ने बुधवार को अभिनेता मोहनलाल द्वारा पेरुम्बवूर न्यायिक प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट अदालत के आदेश को रद्द करने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें हाथी दांत के अवैध कब्जे के लिए उनके खिलाफ मुकदमा वापस लेने की याचिका खारिज कर दी गई थी।
न्यायमूर्ति ए बदरुद्दीन ने, हालांकि, मजिस्ट्रेट अदालत के आदेश के खिलाफ राज्य सरकार द्वारा दायर पुनरीक्षण याचिका को स्वीकार कर लिया और याचिका पर नए सिरे से विचार करने को कहा।
यह मामला अभिनेता द्वारा हाथी दांत के कथित अवैध कब्जे से संबंधित है, जिसके कारण उन पर वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के प्रावधानों के तहत आरोप लगाया गया था। मोहनलाल ने आरोप से इनकार किया और दावा किया कि उन्होंने इसे कानूनी रूप से प्राप्त किया था।
सुनवाई के दौरान, राज्य ने तर्क दिया था कि अभिनेता ने कानून का उल्लंघन नहीं किया था, और उसके पास केवल एक मृत हाथी का हाथी दांत था। लेकिन पेरुंबवूर अदालत ने सरकार के रुख पर सवाल उठाया और पूछा कि क्या वह हाथी दांत खरीदने वाले आम आदमी को इस तरह की छूट देगी।
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