अवैध कचरा डंपिंग: केरल सरकार के मसौदा विधेयक में 50,000 रुपये तक जुर्माना और जेल की सजा की सिफारिश की गई

अवैध कचरा डंपिंग

Update: 2023-06-30 06:51 GMT
तिरुवनंतपुरम: कचरे की अवैध डंपिंग से निपटने के लिए, केरल सरकार मौजूदा नियमों में संशोधन करेगी ताकि अधिकारियों को भारी जुर्माना लगाने और जेल की सजा देने की अनुमति मिल सके।
सरकार ने 'केरल नगर पालिका अधिनियम' में संशोधन के लिए एक मसौदा विधेयक तैयार किया है। संशोधन विधेयक राज्य विधानसभा की अगली बैठक में पेश किया जाएगा।
बिल में जुर्माना 250 रुपये से बढ़ाकर 5000 रुपये और अधिकतम 50,000 रुपये करने की सिफारिश की गई है. इसके अलावा, दोषी पाए गए लोगों और जुर्माना देने से इनकार करने वालों के लिए मुकदमे की कार्यवाही और जेल की सजा भी दी जाएगी।
इसके अलावा, संशोधन नगरपालिका सचिव को अपशिष्ट निपटान और प्रबंधन पर अधिक शक्ति भी प्रदान करते हैं। गड़बड़ी पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों के खिलाफ वेतन रोकने समेत कार्रवाई की जाएगी।
मसौदा विधेयक में घरों और प्रतिष्ठानों से गैर-बायोडिग्रेडेबल कचरा एकत्र करने के लिए हरिता कर्म सेना को उपयोगकर्ता शुल्क का भुगतान करने में विफल रहने वालों के लिए नगर पालिका सेवाओं को प्रतिबंधित करने की भी सिफारिश की गई है।
एक बार नगरपालिका अधिनियम में संशोधन हो जाने के बाद, सरकार केरल पंचायत राज में बदलाव अपनाने की संभावना की भी जांच करेगी। इसके अलावा, मसौदा विधेयक निर्वाचित प्रतिनिधियों को उनके क्षेत्र में अपशिष्ट प्रबंधन संयंत्रों को लागू करने के खिलाफ अपना विरोध व्यक्त करने से प्रतिबंधित करने की भी सिफारिश करता है।
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