मानवाधिकार आयोग ने तिरुवनंतपुरम निगम द्वारा बेसहारा महिला की सड़क किनारे की दुकान को हटाने पर रोक लगा दी
तिरुवनंतपुरम : केरल राज्य मानवाधिकार आयोग ने तिरुवनंतपुरम निगम को निर्देश दिया है कि वह पिछले पांच वर्षों से कन्नमूला ब्रिज के पास सड़क किनारे दुकान चला रही एक निराश्रित महिला को न निकाले।
आयोग के कार्यवाहक अध्यक्ष और न्यायिक सदस्य के बैजुनाथ ने अपने आदेश में निगम सचिव को निर्देश दिया है कि वह महिला की आजीविका की रक्षा के लिए कोई विकल्प ढूंढे बिना उसे बाहर न निकालें और आगे की कार्रवाई करने से पहले सचिव को शिकायतकर्ता का पक्ष सुनने को भी कहा है। .
यह आदेश कन्नममूला की एस अनिता द्वारा दायर शिकायत के आधार पर जारी किया गया था।
जवाबी रिपोर्ट में निगम सचिव ने कहा कि महिला निगम के स्वामित्व वाली जमीन पर दुकान चला रही थी और उसके पास नगर निकाय द्वारा जारी लाइसेंस नहीं है।
उनका नाम राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के सर्वेक्षण में चिह्नित विक्रेताओं की सूची में था, लेकिन सर्वेक्षण को अभी तक निगम परिषद से मंजूरी नहीं मिली है।
एक जवाब में, महिला ने दावा किया कि उसकी दुकान से कोई ट्रैफिक जाम नहीं होता है और उल्लूर थोडु का नवीनीकरण कार्य वर्तमान में नहीं हो रहा है जैसा कि नागरिक निकाय ने दावा किया है।