हाई कोर्ट ने लाइसेंस नवीनीकरण की समाप्ति तिथि के एक साल बाद ड्राइविंग टेस्ट अनिवार्य कर दिया

Update: 2024-03-14 11:18 GMT
कोच्चि: केरल उच्च न्यायालय ने आदेश दिया कि जो आवेदक समाप्ति तिथि के एक वर्ष के बाद ड्राइविंग लाइसेंस नवीनीकरण का अनुरोध कर रहे हैं, उन्हें दोबारा ड्राइविंग टेस्ट पास करना चाहिए।
न्यायमूर्ति एन नागरेश ने एर्नाकुलम निवासी सेबेस्टियन जैकब द्वारा दायर याचिका को खारिज करते हुए आदेश जारी किया, जिन्होंने मांग की थी कि इस संबंध में परिवहन आयुक्त के 15 अक्टूबर 2009 के परिपत्र को रद्द कर दिया जाना चाहिए।
याचिकाकर्ता का लाइसेंस 30 अक्टूबर, 2020 तक वैध था। कोविड-19 के कारण लाइसेंस का नवीनीकरण नहीं किया जा सका। याचिकाकर्ता ने 17 जुलाई, 2022 को आवेदन दायर किया। इसके बाद, संयुक्त आरटीओ ने 14 जुलाई, 2032 तक दस साल की अवधि के लिए लाइसेंस का नवीनीकरण किया। बाद में, जब उन्होंने स्मार्ट कार्ड के लिए आवेदन किया, तो उन्हें कारण बताओ नोटिस दिया गया। नोटिस में कहा गया है कि लाइसेंस का नवीनीकरण अवैध है। समझा जाता है कि नोटिस इसलिए मिला क्योंकि ड्राइवर ने लाइसेंस रिन्यू कराने के लिए ड्राइविंग टेस्ट नहीं दिया था.
हालांकि, याचिकाकर्ता का तर्क था कि यदि लाइसेंस की समाप्ति के बाद पांच साल के भीतर नवीनीकरण के लिए आवेदन जमा किया जाता है, तो दोबारा ड्राइविंग टेस्ट देने की कोई आवश्यकता नहीं है। हालाँकि, अदालत ने बताया कि 1988 के मोटर वाहन अधिनियम में 2019 में एक व्यापक संशोधन किया गया था। ड्राइविंग लाइसेंस देने के संबंध में धारा 9 (3) में कोई बदलाव नहीं किया गया है, लेकिन नवीनीकरण के संबंध में धारा 15 में संशोधन किया गया है। .
प्रावधान यह है कि लाइसेंस समाप्त होने के एक साल बाद आवेदन जमा करने पर आवेदक को दोबारा ड्राइविंग टेस्ट पास करना होगा। अदालत ने कहा, याचिकाकर्ता ने लाइसेंस के नवीनीकरण के लिए आवेदन किया है और संबंधित प्रावधान लागू है। कोर्ट ने यह भी कहा कि सर्कुलर कानूनी तौर पर वैध है।
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