हाईकोर्ट ने उमर लुलु को दी अंतरिम जमानत

Update: 2024-05-30 09:57 GMT
कोच्चि: केरल उच्च न्यायालय ने गुरुवार को मलयालम फिल्म निर्देशक उमर लुलु को उनके खिलाफ बलात्कार के एक मामले में अंतरिम जमानत दे दी।न्यायमूर्ति ए बदरुद्दीन ने मामले में अग्रिम जमानत की मांग करने वाली लुलु की याचिका पर निर्देशक को राहत दी।
शिकायतकर्ता महिला, जो कथित तौर पर एक युवा अभिनेत्री है, ने कोच्चि शहर के पुलिस आयुक्त को शिकायत भेजी थी, और एफआईआर दर्ज होने के बाद, मामला एर्नाकुलम ग्रामीण पुलिस के तहत नेदुंबसेरी पुलिस स्टेशन को स्थानांतरित कर दिया गया था, क्योंकि अपराध उसके अधिकार क्षेत्र में हुआ था।लुलु पर भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 376 (बलात्कार के लिए सजा) के तहत आरोप लगाया गया है।
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