कोर्ट ने केटीयू में अस्थायी वीसी की नियुक्ति पर रोक लगाने से किया इनकार, सरकार की अंतरिम आदेश की मांग नहीं मानी

Update: 2022-11-08 10:14 GMT
कोच्चि : केरल उच्च न्यायालय ने केरल तकनीकी विश्वविद्यालय (केटीयू) में अस्थायी कुलपति की नियुक्ति पर रोक लगाने से इनकार कर दिया. हाईकोर्ट ने अंतरिम आदेश की सरकार की मांग को स्वीकार नहीं किया। शुक्रवार को फिर से मामले पर विचार किया जाएगा। अदालत ने याचिका में यूजीसी को एक पक्ष के रूप में जोड़ने का निर्देश दिया।
कोर्ट ने राज्यपाल समेत विपक्षी दलों को नोटिस भेजा है. सरकार ने कोर्ट में दलील दी कि उन्हें वीसी के नाम की सिफारिश करने का अधिकार है. सरकार ने यह आरोप लगाते हुए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया कि राज्यपाल, जो कि कुलाधिपति भी हैं, ने अवैध रूप से शिक्षा विभाग के वरिष्ठ संयुक्त निदेशक, सिज़ा थॉमस को कुलपति के रूप में नियुक्त किया। इस बीच, एसएफआई ने केटीयू वीसी को विश्वविद्यालय के गेट पर रोक दिया। उन्होंने वाहन को रोका और काले झंडे लहराए। पुलिस ने जबरन प्रदर्शनकारियों को हटाया।
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