Thiruvananthapuram तिरुवनंतपुरम: तिरुवनंतपुरम के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय (POCSO) ने फरवरी 2024 में हुई एक भयावह घटना में दो साल की बच्ची के अपहरण और बलात्कार के लिए हसन कुट्टी को 65 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।आरोपी को पहले भी यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (POCSO) अधिनियम की कई धाराओं के तहत दोषी ठहराया जा चुका है।
यह अपराध चक्का में हुआ, जहाँ एक खानाबदोश परिवार की बच्ची का उस समय अपहरण कर लिया गया जब वह अपने माता-पिता के साथ सड़क किनारे एक तंबू में सो रही थी। उसका परिवार शहद बेचने के लिए केरल आया था।अपहरण के बाद, पुलिस ने व्यापक तलाशी अभियान शुरू किया। 19 घंटे से ज़्यादा समय बाद, बच्ची अपहरण स्थल से लगभग 500 मीटर दूर, सड़क किनारे एक छह फुट गहरे नाले में लावारिस हालत में मिली। उसे तुरंत बचा लिया गया और बाद में बाल कल्याण समिति द्वारा संचालित आश्रय गृह में भेज दिया गया।