जनता से रिश्ता वेबडेस्क : सरकार ने भू-राजस्व आयुक्त और जिला कलेक्टरों को केरल सरकार भूमि आवंटन अधिनियम, 1960 के तहत विभिन्न नियमों के तहत भूमि आवंटित करते समय शर्तों को सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए हैं।भूमि आवंटन नियमावली के तहत आवंटित भूमि का उपयोग उत्खनन एवं अन्य व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए किया जा रहा है, इसके मद्देनजर निर्देश जारी किए गए हैं। राजस्व सचिव के निर्देश 25 मई को मुख्य न्यायाधीश एस मणिकुमार और न्यायमूर्ति शाजी पी चाली की उच्च न्यायालय की खंडपीठ के आदेश के आधार पर आए थे। अदालत ने माना था कि अधिकारियों के पास सौंपे गए भूमि के शीर्षक को रद्द करने और भूमि को फिर से शुरू करने की शक्ति है। भूमि आवंटन अधिनियम के तहत बनाए गए विभिन्न नियमों के तहत भूमि आवंटित करते समय बताई गई शर्तों का उल्लंघन है।
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