Kerala केरल : गांजे की तस्करी के आरोप में पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए तमिलनाडु के एक व्यक्ति को पाँच साल के कठोर कारावास और पाँच लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई गई है। मंजेरी एनडीपीएस अदालत ने मदुरै, तिरुमंकुलम के पारापेट्टी निवासी सिक्कौरानी सिवन (52) को यह सजा सुनाई।
जुर्माना न चुकाने पर उसे एक साल की अतिरिक्त कैद की सजा काटनी होगी। 1 मार्च, 2017 को शाम लगभग चार बजे कोलाथुर पुलिस ने आरोपी को एमईएस कॉलेज के पास कुरिशुपल्ली के पास से गिरफ्तार किया। उसके पास से बिक्री के लिए रखा गया 5.9 किलोग्राम गांजा बरामद किया गया।