THIRUVANANTHAPURAM तिरुवनंतपुरम: केरल सरकार ने एक नेटिविटी कार्ड का फ्रेमवर्क तैयार किया है, जो किसी व्यक्ति को जन्म से केरल का मूल निवासी होने का सर्टिफ़िकेट देगा। इस कार्ड से जुड़ा एक बिल असेंबली के मौजूदा सेशन में पेश किया जा सकता है।
केरल के बाहर पैदा हुए लोग भी कुछ शर्तों के साथ इस कार्ड के लिए अप्लाई कर सकेंगे। तहसीलदार, विलेज ऑफिसर द्वारा सबमिट की गई जांच रिपोर्ट के आधार पर नेटिविटी कार्ड जारी करेंगे। अगर कार्ड देने या रिजेक्ट करने के तहसीलदार के फैसले पर कोई आपत्ति होती है, तो रेवेन्यू डिविजनल ऑफिसर (RDO) के सामने अपील की जा सकती है। अगर RDO के आदेश से भी संतुष्टि नहीं होती है, तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को रिवीजन पिटीशन सबमिट की जा सकती है। दो शर्तें
1. माता-पिता दोनों का जन्म और पालन-पोषण केरल में हुआ हो, या
2. एक माता-पिता का जन्म और पालन-पोषण केरल में हुआ हो और दूसरे का किसी दूसरे राज्य में, लेकिन शादी के बाद दोनों केरल में स्थायी रूप से बस गए हों। आवेदन का विवरण
आवेदकों को निम्नलिखित जानकारी देनी होगी:
नाम
जन्म का वर्ष
मूल निवास की स्थिति
माता-पिता का विवरण
स्थायी पता
राशन कार्ड नंबर (अगर उपलब्ध हो)
आधार नंबर (अगर उपलब्ध हो)
इलेक्शन ID नंबर (अगर उपलब्ध हो)
आवेदन कैसे करें 1. आवेदन ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के माध्यम से विलेज ऑफिसर को सबमिट किए जाने चाहिए।
2. विलेज ऑफिसर जांच करेंगे और रिपोर्ट तहसीलदार को भेजेंगे।
3. आवेदन और रिपोर्ट की जांच के बाद, तहसीलदार नेटिविटी कार्ड जारी करेंगे। कार्ड के फायदे 1. यह फोटो पहचान पत्र राज्य सरकार के माध्यम से किसी व्यक्ति के जन्म और स्थायी निवास की आधिकारिक पुष्टि करेगा, जिससे ज़्यादा सुरक्षा मिलेगी।
2. इस कार्ड का उपयोग विभिन्न राज्य सरकारी सेवाओं के लिए लाभार्थी पहचान दस्तावेज़ के रूप में किया जा सकता है।