कोच्चि: केरल उच्च न्यायालय ने गुरुवार को 'ओरु अदार लव' के निर्देशक उमर लुलु को एक युवती से कथित तौर पर बलात्कार करने के मामले में अंतरिम अग्रिम जमानत दे दी। अदालत के समक्ष अपनी याचिका में उमर ने तर्क दिया कि शिकायतकर्ता जो एक अभिनेता है, के साथ उसका यौन संबंध सहमति से था। न्यायमूर्ति ए बदरुद्दीन की अध्यक्षता वाली पीठ ने निर्देशक को अग्रिम जमानत दे दी और उनकी याचिका को विस्तृत सुनवाई के लिए 6 जून तक के लिए स्थगित कर दिया।
शिकायत में, मलयालम युवती ने आरोप लगाया कि उमर लुलु ने उसे एक फिल्म में भूमिका देने का वादा करने के बाद कई बार उसके साथ बलात्कार किया। नेदुंबसेरी पुलिस ने अभिनेता का बयान दर्ज किया और निर्देशक पर भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 376 (बलात्कार के लिए सजा) के तहत मामला दर्ज किया। निर्देशक ने आरोपों को खारिज कर दिया था और इसे पैसे ऐंठने की कोशिश करार दिया था। उन्होंने आगे कहा कि शिकायत उनकी टूटी हुई दोस्ती से उत्पन्न नाराजगी पर आधारित है।