कोच्चि (आईएएनएस)| नकली एंटीक डीलर मोनसन मावुंकल को शनिवार को एर्नाकुलम जिला पॉक्सो अदालत ने एक नाबालिग लड़की के यौन उत्पीड़न का दोषी पाए जाने के बाद आजीवन कारावास की सजा सुनाई। मामला 2022 में तब सामने आया, जब वह धोखाधड़ी के एक मामले में पहले से ही जेल में था, जब उसकी पूर्व घरेलू सहायिका ने पुलिस में याचिका दायर की थी कि जुलाई 2019 में उसकी नाबालिग बेटी के साथ उसके घर पर बलात्कार किया गया था।
नाबालिग को मावुंकल द्वारा उच्च शिक्षा का वादा किया गया था। अदालत ने मावुंकल को अपराध का दोषी पाया और उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
सितंबर 2021 में, मावुंकल ने उस समय सुर्खियां बटोरीं, जब 10 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी के मामले में एक व्यक्ति ने मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन से संपर्क किया, इसके कारण अंतत: मावुंकल की गिरफ्तारी हुई।
मावुंकल कई अति विशिष्ट लोगों को अपने महलनुमा निवास में लाता था। इसके एक हिस्से को 'कीमती' प्राचीन वस्तुओं को रखने के लिए एक संग्रहालय में परिवर्तित कर दिया गया था।
पुलिस ने कहा कि उसने एक सिंहासन भी प्रदर्शित किया, जिसके बारे में कहा जाता है कि वह टीपू सुल्तान द्वारा इस्तेमाल किया गया था, साथ ही साथ पुराने कुरान, बाइबल और भगवद गीता की पुरानी हस्तलिखित प्रतियों का एक विशाल संग्रह भी प्रदर्शित किया।
जब मामला पहली बार सामने आया, तो अब सेवानिवृत्त राज्य पुलिस प्रमुख लोकनाथ बेहरा और अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक मनोज अब्राहम की कोच्चि में मावुंकल के संग्रहालय में जाने की तस्वीरें वायरल हुईं।
जैसे ही मामला अदालत के सामने आया, उसने पूछा कि कैसे इन शीर्ष पुलिस अधिकारियों ने कभी नहीं सोचा कि इस तरह का एक संग्रहालय कैसे काम कर सकता है, क्योंकि नियम बहुत स्पष्ट हैं। यह भी जानना चाहा कि पुलिस ने उनके घर और संग्रहालय में रोजाना बीट बॉक्स क्यों लगाया।
धोखाधड़ी के मामले में 2021 में गिरफ्तारी के बाद से वह फिलहाल जेल की सजा काट रहा है।
--आईएएनएस