Kerala केरल: नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने केरल को तीन दिन के भीतर तिरुनेलवेली में फेंके गए मेडिकल कचरे को हटाने का आदेश दिया है। ट्रिब्यूनल की बेंच ने कहा कि कचरे के डंपिंग के लिए केरल पूरी तरह जिम्मेदार है और यह सिलसिला कई बार से जारी है। बेंच ने केरल प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को कचरा हटाने का पूरा खर्च उठाने को कहा और स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को घटना के बारे में स्पष्टीकरण देने को कहा। ट्रिब्यूनल ने इस घटना में केरल के खिलाफ स्वत: संज्ञान लेते हुए मामला दर्ज किया था। ट्रिब्यूनल ने केरल से यह भी पूछा कि वह उन अस्पतालों को क्यों चलने दे रहा है, जिनके पास कचरा प्रबंधन की सुविधा नहीं है।