Kerala केरल: डॉ. वंदना हत्याकांड में आरोपी संदीप की जमानत याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है। कोर्ट ने कहा कि अपराध की गंभीरता को देखते हुए आरोपी को जमानत नहीं दी जा सकती। आरोपी संदीप की ओर से कोर्ट में दलील दी गई कि उसे मानसिक परेशानी है। हालांकि, राज्य सरकार की रिपोर्ट में कहा गया है कि संदीप को कोई मानसिक परेशानी नहीं है। इस रिपोर्ट पर काबू पाने के लिए आरोपी को एम्स में मानसिक स्वास्थ्य जांच करानी थी। लेकिन कोर्ट ने इस अनुरोध को भी खारिज कर दिया।
सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि मामले में गवाहों की जांच पूरी होने के बाद हाईकोर्ट में नई अर्जी दाखिल की जाए। राज्य सरकार की ओर से कोर्ट में दाखिल हलफनामे में बताया गया था कि संदीप अक्सर शराब पीता है और उपद्रवी है तथा उसका बाहर निकलना समाज के लिए खतरा है। राज्य सरकार ने कोर्ट को बताया कि अगर आरोपी को जमानत पर रिहा किया जाता है तो उसके फरार होने और सबूत नष्ट करने की आशंका है और जमानत देने से स्वास्थ्य कर्मियों में चिंता पैदा होगी। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी संदीप की जमानत याचिका खारिज कर दी।