क्राइम ब्रांच इस मामले में जांच एजेंसी नहीं, स्वप्ना के बयान साझा नहीं कर सकती : कोर्ट
जनता से रिश्ता वेबडेस्क : एर्नाकुलम के प्रधान सत्र न्यायालय ने सीआरपीसी की धारा 164 के तहत स्वप्ना सुरेश द्वारा दिए गए गोपनीय बयान की एक प्रति के लिए राज्य अपराध शाखा के अनुरोध को खारिज कर दिया। जांच पूरी होने तक बयान किसी के साथ साझा नहीं किया जा सकता है, यह फैसला सुनाया।अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि बयान की प्रति जांच एजेंसियों को सौंप दी गई है और इस मामले में अपराध शाखा को जांच एजेंसी नहीं माना जा सकता है। यह टिप्पणी अदालत ने अपराध शाखा द्वारा स्वप्ना के गोपनीय बयान और हलफनामे की एक प्रति की मांग करने वाली याचिका के जवाब में की थी।कोर्ट ने यह भी सवाल किया कि स्वप्ना के बयानों की कॉपी मांगने का क्राइम ब्रांच को क्या अधिकार है। अपराध शाखा ने अदालत को सूचित किया कि स्वप्ना के गोपनीय बयानों के पीछे एक अंतर्निहित साजिश है और उसके खिलाफ छावनी पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है। अदालत में यह भी बताया गया कि मामले की जांच के लिए बयानों की जरूरत है।
सोर्स-mathrubhumi