कोर्ट ने स्वप्ना के बयानों की कॉपी मांगने वाली सरिता नायर की याचिका खारिज की

Update: 2022-06-18 09:52 GMT

जनता से रिश्ता वेबडेस्क : एर्नाकुलम प्रधान सत्र न्यायालय ने सरिता एस नायर द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें सीआरपीसी की धारा 164 के तहत स्वप्ना सुरेश द्वारा दर्ज गोपनीय बयान की एक प्रति मांगी गई थी। कोर्ट ने यह भी कहा कि जांच पूरी होने तक कॉपी किसी को नहीं सौंपी जा सकती। अदालत ने इसी मामले में अपराध शाखा द्वारा प्रस्तुत याचिका को खारिज करने का भी उल्लेख किया।सरिता ने अपनी याचिका में कहा है कि स्वप्ना द्वारा दिए गए बयान में उनके नाम का उल्लेख किया गया है और उन्हें एक प्रति प्राप्त करने का अधिकार है। हालाँकि, अपराध शाखा की याचिका को खारिज करते हुए अदालत द्वारा सूचीबद्ध समान कारणों को बताते हुए सरिता की याचिका को खारिज कर दिया गया था। सरिता ने बताया कि वह निचली अदालत के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट का रुख करेंगी।

अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि बयान की प्रति जांच एजेंसियों को सौंप दी गई है और इस मामले में अपराध शाखा को जांच एजेंसी नहीं माना जा सकता है। कोर्ट ने यह भी सवाल किया कि स्वप्ना के बयानों की कॉपी मांगने का क्राइम ब्रांच को क्या अधिकार है। अपराध शाखा ने अदालत को सूचित किया कि स्वप्ना के गोपनीय बयान के पीछे एक अंतर्निहित साजिश है और उसके खिलाफ छावनी पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है। अदालत में यह भी बताया गया कि मामले की जांच के लिए बयानों की जरूरत है।

सोर्स-mathrubhumi

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