कोर्ट ने स्वप्ना के बयानों की कॉपी मांगने वाली सरिता नायर की याचिका खारिज की
जनता से रिश्ता वेबडेस्क : एर्नाकुलम प्रधान सत्र न्यायालय ने सरिता एस नायर द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें सीआरपीसी की धारा 164 के तहत स्वप्ना सुरेश द्वारा दर्ज गोपनीय बयान की एक प्रति मांगी गई थी। कोर्ट ने यह भी कहा कि जांच पूरी होने तक कॉपी किसी को नहीं सौंपी जा सकती। अदालत ने इसी मामले में अपराध शाखा द्वारा प्रस्तुत याचिका को खारिज करने का भी उल्लेख किया।सरिता ने अपनी याचिका में कहा है कि स्वप्ना द्वारा दिए गए बयान में उनके नाम का उल्लेख किया गया है और उन्हें एक प्रति प्राप्त करने का अधिकार है। हालाँकि, अपराध शाखा की याचिका को खारिज करते हुए अदालत द्वारा सूचीबद्ध समान कारणों को बताते हुए सरिता की याचिका को खारिज कर दिया गया था। सरिता ने बताया कि वह निचली अदालत के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट का रुख करेंगी।
सोर्स-mathrubhumi