kerala: कोडकारा हवाला मामले में कोर्ट ने फिर से दी जांच करने की मंजूरी, 90 दिनों के भीतर करनी होगी पूरी
Thrissur, त्रिशूर: इरिंजालकुडा के अतिरिक्त सत्र न्यायालय के न्यायाधीश विनोद कुमार एन ने शुक्रवार को कोडकारा हवाला मामले की फिर से जांच को मंजूरी दे दी। कोर्ट ने जांच दल को 90 दिनों के भीतर रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया। इससे पहले केरल सरकार ने इस मामले में आगे की जांच के लिए आदेश जारी किया था। इसके बाद जांच दल ने कोर्ट से अनुमति मांगी, जिसे बाद में मंजूरी दे दी गई। भाजपा के पूर्व कार्यालय सचिव तिरूर सतीश द्वारा किए गए खुलासे के बाद फिर से जांच की जा रही है।
सतीश के अनुसार, कोडकारा से हवाला के रूप में जब्त की गई 3.5 करोड़ रुपये की राशि भाजपा कार्यालय में पहुंचाई गई और पार्टी नेताओं के दबाव में बांटी गई। उन्होंने आगे आरोप लगाया कि दबाव के कारण पहले एक झूठा बयान दिया गया था और खुलासा किया कि 9 करोड़ रुपये की राशि से भरे छह बैग कार्यालय में लाए गए थे। इसके अलावा, उन्होंने दावा किया कि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष के सुरेंद्रन और जिला अध्यक्ष के के अनीश कुमार ने पैसे पहुंचाने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति धर्मराजन से पहले ही चर्चा कर ली थी।
यह घटना 2021 में केरल विधानसभा चुनाव के दौरान हुई थी, जब कोडकारा में एक कार में ले जाए जा रहे 3.5 करोड़ रुपये चोरी हो गए थे। ड्राइवर की शिकायत के आधार पर बाद की जांच के दौरान, पुलिस ने पाया कि यह पैसा कर्नाटक में था, जिसे कथित तौर पर भाजपा द्वारा केरल में वितरित किया जाना था। केरल पुलिस द्वारा प्रवर्तन निदेशालय को सौंपी गई एक रिपोर्ट में इसकी पुष्टि की गई, जिसमें हवाला के पैसे के स्रोत का विवरण दिया गया था।