Kochi कोच्चि: एर्नाकुलम जिला उपभोक्ता विवाद निवारण न्यायालय ने अलप्पुझा स्थित साड़ी की दुकान IHA डिज़ाइन्स को एक ग्राहक को कुल ₹36,500 का भुगतान करने का आदेश दिया है, क्योंकि सगाई समारोह के लिए खरीदी गई एक साड़ी पहनने के पहले ही दिन उसका रंग उड़ गया था।
शिकायत उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 की धारा 35 के तहत दर्ज की गई थी।
शिकायतकर्ता, एर्नाकुलम के कूवप्पाडी के जोसेफ निक्लावोस ने अपनी बहन की सगाई में पहनने के लिए अपनी पत्नी और अन्य रिश्तेदारों के लिए स्टोर से ₹89,199 की 14 साड़ियाँ खरीदी थीं। ₹16,500 की कीमत वाली एक साड़ी पहनने के तुरंत बाद फीकी पड़ गई, जिससे विशेष अवसर पर परिवार को परेशानी हुई।
अदालत ने पाया कि शिकायत का जवाब देने में कंपनी की विफलता सेवा में कमी और अनैतिक व्यावसायिक व्यवहार के बराबर है। डी बी बीनू, वी रामचंद्रन और टी एन श्रीविद्या की पीठ ने कहा, "ग्राहकों के अनुकूल नहीं रहने वाले व्यापारियों की ऐसी हरकतों के सामने अदालतें चुप नहीं रह सकतीं।"
अदालत ने आईएचए डिज़ाइन्स को साड़ी की कीमत (₹16,500) वापस करने और 45 दिनों के भीतर मुआवजे और मुकदमे की लागत के रूप में अतिरिक्त ₹20,000 का भुगतान करने का निर्देश दिया।
शिकायत के लिए अधिवक्ता एल्विन ज्वेल एस एस पेश हुए