सीजा थॉमस की नियुक्ति: सरकार की अपील पर 30 जनवरी को सुनवाई करेगा हाईकोर्ट

हालांकि, एकल पीठ ने राज्यपाल के फैसले को बरकरार रखा। राज्य सरकार की अपील सिंगल बेंच के फैसले के खिलाफ है।

Update: 2023-01-24 10:58 GMT
कोच्चि: केरल उच्च न्यायालय ने एपीजे अब्दुल कलाम प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के प्रभारी कुलपति के रूप में प्रो सीजा थॉमस की नियुक्ति को मंजूरी देने वाले एकल पीठ के आदेश के खिलाफ राज्य सरकार की याचिका पर सुनवाई स्थगित कर दी है. जज मोहम्मद मुश्ताक और शोभा अन्नम्मा एपेन की खंडपीठ 30 जनवरी को याचिका पर सुनवाई करेगी।
सुप्रीम कोर्ट द्वारा यूजीसी के नियमों के उल्लंघन का हवाला देते हुए प्रोफेसर राजश्री एमएस की नियुक्ति को रद्द करने के बाद प्रो सीजा को नियुक्त किया गया था। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने ही राज्य उच्च शिक्षा प्रमुख सचिव इशिता रॉय आईएएस को जिम्मेदारी सौंपने की वामपंथी सरकार की सिफारिश को खारिज करते हुए थॉमस को कार्यभार संभालने का आदेश दिया था।
सरकार ने स्थगन के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया और तर्क दिया कि नियुक्ति बिना परामर्श के हुई है। स्थायी कुलपति न होने की स्थिति में वीसी का प्रभार प्रो-वीसी या उच्च शिक्षा प्रमुख सचिव को दिया जाना चाहिए। चूंकि यूजीसी विनियमन एक अस्थायी कुलपति की नियुक्ति को निर्दिष्ट नहीं करता है, विश्वविद्यालय अधिनियम का पालन किया जाना चाहिए, यह तर्क दिया। हालांकि, एकल पीठ ने राज्यपाल के फैसले को बरकरार रखा। राज्य सरकार की अपील सिंगल बेंच के फैसले के खिलाफ है।

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