केंद्र केरल में नए एबीसी केंद्र स्थापित करने के लिए नियमों में ढील देने पर सहमत
भारतीय पशु कल्याण बोर्ड
तिरुवनंतपुरम: केरल सरकार को एक बड़ी राहत देते हुए, केंद्र ने पुष्टि की है कि एबीसी नियम 2023 में हालिया संशोधन राज्य में नए पशु जन्म नियंत्रण (एबीसी) केंद्रों की स्थापना में बाधा नहीं बनेंगे।
भारतीय पशु कल्याण बोर्ड (एडब्ल्यूबीआई) ने मार्च में पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 2001 के तहत एबीसी नियम 2023 को संशोधित किया। हालाँकि, संशोधन की कठोर शर्तों का केंद्रों की स्थापना पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा।
नियमों में बदलाव के अनुसार, नए केंद्रों में केवल 2000 सर्जरी के अनुभव वाले डॉक्टर को ही नियुक्त किया जा सकता है, जिसने राज्य को मुश्किल स्थिति में डाल दिया है।
लंबे विचार-विमर्श के बाद, केंद्र ने केरल के पशुपालन मंत्री जे. चिंचू रानी को सूचित किया है कि राज्य स्तरीय संस्थानों की स्थापना की आवश्यकताओं में ढील दी गई है। केंद्र से अपने अनुरोध में, राज्य सरकार ने उन डॉक्टरों को काम पर रखने का सुझाव दिया, जिन्होंने पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय प्रशिक्षण केंद्र या केरल राज्य पशु कल्याण बोर्ड (KAWB) केंद्र में कम से कम 10 दिनों के लिए एबीसी सर्जरी की।