सीबीआई ने बार रिश्वत मामले की जांच शुरू करने के लिए सुप्रीम कोर्ट से अनुमति मांगी
418 बारों के लिए लाइसेंस प्राप्त करने के लिए उन्होंने रिश्वत का भुगतान किया, जिसके बाद यूडीएफ सरकार भारी दबाव में आ गई।
केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने सोमवार को एक हलफनामा दायर कर 2015 के बार रिश्वत मामले की जांच करने की इच्छा व्यक्त की। इस मामले ने उस समय राज्य में यूडीएफ सरकार के खिलाफ महत्वपूर्ण राजनीतिक उथल-पुथल मचाई थी। सीबीआई ने जांच शुरू करने के लिए सुप्रीम कोर्ट से अनुमति भी मांगी है।
सीबीआई की यह टिप्पणी अदालत द्वारा कांग्रेस नेता रमेश चेन्निथला, पूर्व मंत्रियों वीएस शिवकुमार, के बाबू और राज्यसभा सांसद जोस के मणि के खिलाफ जांच की मांग वाली याचिका पर विचार करने के बाद आई है।
2015 में केरल बार होटल एसोसिएशन (केबीएचए) के पूर्व अध्यक्ष बीजू रमेश ने आरोप लगाया कि ओमन चांडी सरकार द्वारा बंद किए गए 418 बारों के लिए लाइसेंस प्राप्त करने के लिए उन्होंने रिश्वत का भुगतान किया, जिसके बाद यूडीएफ सरकार भारी दबाव में आ गई।