CBI अदालत ने एक माकपा नेता समेत 14 को दोषी ठहराया

Update: 2024-07-26 10:25 GMT
Thiruvananthapuram,तिरुवनंतपुरम: यहां की एक सीबीआई अदालत ने केरल में सत्तारूढ़ CPI(M) के जिला स्तरीय सदस्य सहित 14 लोगों को 2010 में कोल्लम जिले के अंचल में एक आईएनटीयूसी नेता की उसके घर के अंदर हत्या के मामले में दोषी ठहराया है। सीबीआई की विशेष अदालत के न्यायाधीश राजीव के एस ने 25 जुलाई को गिरीश, अफसल, नजुमल, शिबू, विमल, सुधीश, शान, रथीश, बीजू, रंजीत, साली और मुनीर को भारतीय दंड संहिता के तहत आपराधिक साजिश और हत्या के अपराधों का दोषी पाया। इसने उनकी जमानत बांड रद्द कर दी और उन्हें दी जाने वाली सजा की मात्रा पर सुनवाई के लिए 30 जुलाई को अदालत के समक्ष पेश होने के लिए जेल भेज दिया।
अदालत ने सुमन पी एस और सीपीआई(एम) के कोल्लम जिला समिति के सदस्य बाबू पणिक्कर को भी आईपीसी की धारा 212 के तहत अपराधी को शरण देने के अपराध के लिए दोषी ठहराया, लेकिन उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया। दोनों को सजा की अवधि पर सुनवाई के लिए 30 जुलाई को अदालत में उपस्थित होने का आदेश दिया गया। मामले में दोषी ठहराए गए 14 लोगों के अलावा चार अन्य - रियास, मार्कसन येसुदास, जयमोहन और रॉयकुट्टी - को बरी कर दिया गया। अभियोजन पक्ष के अनुसार,
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नेता रामभद्रन की 2010 में उनके घर के अंदर उनके परिवार के सामने हत्या कर दी गई थी। अभियोजन पक्ष ने अदालत को बताया था कि हमलावर 10 अप्रैल, 2010 की रात को पीड़ित के घर में घुस आए थे और उनकी पत्नी और दो बच्चों के सामने उनकी हत्या कर दी थी। बाद में पीड़ित के परिवार द्वारा केरल उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर मामले की जांच केंद्रीय एजेंसी को सौंपने की मांग करने के बाद मामला सीबीआई को सौंप दिया गया था।
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