Kerala केरल: रिश्वत मामले में पूर्व आरडीओ को कोर्ट ने 7 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई। पूर्व आरडीओ मुवत्तुपुझा वी.आर. मोहनन पिल्लई को मुवत्तुपुझा सतर्कता न्यायालय ने भ्रष्टाचार निरोधक धारा के तहत दंडित किया। सजा 7 साल सश्रम कारावास और 25000 रुपये जुर्माना है। जमानत नहीं मिलने पर उन्हें मूवतुपुझा उप जेल में रिमांड पर लिया गया था। सजा 2016 के रिश्वत मामले में दी गई। मुवत्तुपुझा वझाकुलम में ढही सुरक्षा दीवार के निर्माण से संबंधित मामले में 50,000 रुपये की रिश्वत लेने का मामला है।
घर के मालिक ने धान से सटे घर में ढही दीवार की मरम्मत के लिए सरकारी सहायता के लिए आवेदन किया था। लेकिन मोहन पिल्लई का निर्देश निर्माण रोकने का था। आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध कराने के बावजूद घर के मालिक ने 50,000 रुपये की रिश्वत मांगने के बाद सतर्कता को सूचित किया।