नई दिल्ली: राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने ब्रह्मपुरम अग्निकांड के लिए शनिवार को कोच्चि निगम पर 100 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया। नगर निकाय को एक माह में मुख्य सचिव के यहां राशि जमा कराने को कहा गया है।
एनजीटी ने ब्रह्मपुरम ठोस अपशिष्ट उपचार संयंत्र में विनाशकारी आग को लेकर केरल सरकार की खिंचाई की, जिसके कारण इस महीने की शुरुआत में लगभग दो सप्ताह तक कोच्चि शहर में गंभीर वायु प्रदूषण हुआ।
न्यायमूर्ति एके गोयल की अध्यक्षता वाली पीठ ने मीडिया रिपोर्टों के आधार पर मामले को स्वेच्छा से लेने के बाद राज्य सरकार पर आरोप लगाया।
ट्रिब्यूनल ने आग, इसे बुझाने में देरी और सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए परिणामी खतरे के लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराया।
इस बीच, कोच्चि निगम के मेयर एडवोकेट एम अनिल कुमार ने कहा कि निगम के पास ट्रिब्यूनल द्वारा लगाए गए जुर्माने का भुगतान करने की वित्तीय क्षमता नहीं है और एनजीटी के जुर्माने के खिलाफ अपील दायर की जाएगी।

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