मंत्रियों की नियुक्ति: SC ने केरल सरकार और PSC को जवाब देने के लिए 6 हफ्ते का वक्त दिया

Update: 2025-01-02 14:09 GMT

Kerala केरल: सुप्रीम कोर्ट ने राज्य में मंत्रियों के निजी स्टाफ की नियुक्ति के लिए मानदंड लाने की याचिका पर जवाब देने के लिए पीएससी और राज्य सरकार को छह सप्ताह का समय दिया। अदालत केरल के एंटी करप्शन पीपुल्स मूवमेंट नामक संगठन द्वारा दायर याचिका पर विचार कर रही थी। राज्य सरकार समेत विरोधी पक्षों का जवाब मिलने के बाद सुप्रीम कोर्ट विस्तृत दलीलें सुनेगा. जस्टिस अभय एस ओका की अध्यक्षता वाली बेंच ने मामले की विस्तार से सुनवाई करने का फैसला किया है. याचिकाकर्ताओं की दलील है कि कार्मिक कर्मचारियों की नियुक्ति बिना किसी नियम का पालन किये की गयी है और पेंशन का प्रावधान असंवैधानिक है.

लेकिन कोर्ट ने पूछा था कि क्या सभी राज्यों में एक ही तरह से नियुक्ति होती है. याचिकाकर्ताओं ने बताया कि उन्हें केरल में समय-समय पर पेंशन सहित अन्य लाभ मिलते रहे हैं। साथ ही कोर्ट ने कहा था कि गुजरात में निजी कर्मचारियों की नियुक्ति इसी तरह की जाती है और उन्हें मानदेय दिया जाता है.
याचिकाकर्ताओं ने पहले इसी मांग के साथ केरल उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। लेकिन जब हाई कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी तो अपील सुप्रीम कोर्ट पहुंची.
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