Kerala: सुप्रीम कोर्ट ने छह चर्चों पर कब्जे से संबंधित केरल हाईकोर्ट के फैसले को खारिज किया

Update: 2025-01-31 03:04 GMT

कोच्चि: जैकोबाइट सीरियन चर्च को बड़ी राहत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को केरल हाई कोर्ट के उस आदेश को खारिज कर दिया, जिसमें राज्य सरकार को इस गुट के छह चर्चों को अपने कब्जे में लेकर मलंकारा ऑर्थोडॉक्स चर्च को सौंपने का निर्देश दिया गया था।

जस्टिस सूर्यकांत और एन कोटिश्वर सिंह की पीठ ने हाई कोर्ट की खंडपीठ को गुरुवार के आदेश में उजागर की गई कुछ चिंताओं के मद्देनजर अवमानना ​​याचिकाओं पर नए सिरे से विचार करने का निर्देश दिया।

सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के उस आदेश के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें अधिकारियों को एर्नाकुलम और पलक्कड़ जिलों में तीन-तीन चर्चों का प्रशासन अपने हाथ में लेने के लिए कहा गया था।

सुप्रीम कोर्ट के आदेश में उजागर किए गए कुछ मुद्दों में लंबित अवमानना ​​याचिकाओं पर केरल ईसाई (मलंकारा ऑर्थोडॉक्स-जैकबाइट) कब्रिस्तान अधिनियम, 2020 के कानूनी प्रभाव शामिल हैं, क्या धार्मिक मामलों से संबंधित विवाद में हाई कोर्ट नागरिक प्रशासन को धार्मिक स्थलों को अपने कब्जे में लेने का निर्देश दे सकता है; और, किस हद तक ऐसा हस्तक्षेप जनहित में वांछनीय है, और पुलिस अधिकारियों द्वारा धार्मिक स्थलों को अपने कब्जे में लेने के बारे में।

 

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