Kerala: दहेज देने को अपराध की श्रेणी से बाहर करने के लिए संशोधन का प्रस्ताव

Update: 2026-01-29 03:32 GMT

कोच्चि: राज्य सरकार ने केरल हाई कोर्ट में बताया कि केरल लॉ रिफॉर्म्स कमीशन ने दहेज निषेध अधिनियम में एक ड्राफ्ट संशोधन का प्रस्ताव दिया है, जिसमें दहेज देने के काम को अपराध की श्रेणी से बाहर करने की मांग की गई है। यह एक ऐतिहासिक कानूनी बदलाव है जिसका मकसद पीड़ितों को दहेज से जुड़े दुर्व्यवहार की रिपोर्ट करने के लिए प्रोत्साहित करना है।

सरकार ने कोर्ट को बताया कि ड्राफ्ट बिल में दहेज को दूल्हे या उसके रिश्तेदारों द्वारा दुल्हन या उसके परिवार से ली गई या मांगी गई संपत्ति या कीमती सुरक्षा के रूप में फिर से परिभाषित करने का प्रस्ताव है, और ऐसे कामों के लिए जेल की सजा की सिफारिश की गई है।

इस बात पर ध्यान देते हुए, कोर्ट ने केंद्र को एक हलफनामा दाखिल करके इस मुद्दे पर अपना रुख साफ करने का निर्देश दिया। यह निर्देश अधिनियम के कार्यान्वयन पर कार्रवाई रिपोर्ट मांगने वाली एक याचिका पर विचार करते समय जारी किया गया था।

 

Tags:    

Similar News