संरक्षित भूमि की कथित अवैध बिक्री: राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने केरल सरकार को नोटिस जारी किया
जानकारी प्रस्तुत करने का निर्देश दिया जाता है।"
एक समाचार रिपोर्ट का स्वतः संज्ञान लेते हुए, आयोग ने कहा कि उसने संविधान के अनुच्छेद 338A के तहत प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में मामले की जांच करने का निर्णय लिया है।
एनसीएसटी ने कहा, "आपको इस नोटिस की प्राप्ति के तीन दिनों के भीतर आरोपों पर की गई कार्रवाई के तथ्य और जानकारी प्रस्तुत करने का निर्देश दिया जाता है।"