एडवोकेट सैबी जोस ने शिकायतकर्ताओं, सबूतों की अनुपस्थिति का हवाला देते हुए प्राथमिकी रद्द करने का अनुरोध किया

एडवोकेट सैबी जोस ने तर्क दिया कि पुलिस के पास उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है।

Update: 2023-02-04 08:50 GMT
कोच्चि: अधिवक्ता सैबी जोस किदंगूर ने न्यायाधीशों को रिश्वत देने के नाम पर अपने मुवक्किलों से कथित रूप से धन प्राप्त करने के मामले में उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को खारिज करने के लिए केरल उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। उन्होंने आरोप लगाया कि कोई शिकायतकर्ता मौजूद नहीं था और अफवाहों के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की गई थी।
याचिका में कहा गया है कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 (ए) और भारतीय दंड संहिता की धारा 420 के प्रावधानों के तहत आरोप शून्य हो जाएंगे क्योंकि किसी भी मुवक्किल ने मामले में वकील के खिलाफ बयान नहीं दिया है। एडवोकेट सैबी जोस ने तर्क दिया कि पुलिस के पास उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है।

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