अभ्यास करने आए 14 वर्षीय बालक को प्रताड़ित: आरोपी को 12 वर्ष की जेल व जुर्माना

Update: 2024-12-14 12:36 GMT

Kerala केरल: कलारी का अभ्यास करने आए 14 वर्षीय बालक को अप्राकृतिक यातना देने के मामले में चेरथला पोक्सो फास्ट ट्रैक कोर्ट ने आरोपी को 12 साल कैद और एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। कोर्ट ने चेरथला में रहने वाले तिरुवनंतपुरम के नेयातिनकारा निवासी पुष्करण (64) को सजा सुनाई। वह चेरथला नगर पालिका के वार्ड 24 में किराए के मकान में रहकर मर्म-थिरुम्मु कलारी पयट गिरोह चला रहा था। मामला यह था कि कलारी का अभ्यास करने आए चौदह वर्षीय बालक को कलारी मास्टर आरोपी कुझामपिटन कलारी से सटे दूसरे कमरे में ले गया। घटना जून 2022 में हुई थी। दूसरे दिन भी यही हुआ।

बच्चे के माता-पिता ने जब शौचालय जाने में आनाकानी की तो उसने उससे पूछताछ की तो इस दुर्व्यवहार की जानकारी सामने आई। यह सजा विभिन्न धाराओं के तहत दी गई है, जिसमें एक से अधिक बार बच्चे को परेशान करना और बच्चे की सुरक्षा करने वाले व्यक्ति द्वारा बच्चे को परेशान करना शामिल है। सजा एक साथ पूरी होनी चाहिए। अदालत ने सिफारिश की है कि सरकार बच्चे को हुई मानसिक परेशानी के लिए मुआवजा दे।

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