नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट की अवकाश पीठ बुधवार को पूर्व मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन की याचिका पर सुनवाई करेगी, जिसमें सीएमआरएल-एक्सलॉजिक मामले में उनके और उनके परिवार के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का निर्देश देने वाले केरल उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी गई है।

मामले के महत्व और संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए शीर्ष अदालत ने याचिका को दशहरा की छुट्टियों के दौरान सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है। न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी मोहना की दो न्यायाधीशों वाली अवकाश पीठ पिनाराई की याचिका पर सुनवाई करने वाली है।

पिनाराई उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगाने की मांग कर रहे हैं, उनका तर्क है कि आयकर अंतरिम निपटान बोर्ड की टिप्पणियां भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत आपराधिक मुकदमा चलाने का आधार नहीं बन सकती हैं, और कोई भी प्रतिशोध स्थापित नहीं किया गया है।

 

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