केरल उच्च न्यायालय ने कोझीकोड दोहरे विस्फोट मामले में नज़ीर समेत अन्य आरोपियों को किया बरी
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राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) को झटका देते हुए, केरल उच्च न्यायालय ने गुरुवार को कोझिकोड दोहरे विस्फोट मामले में 2011 में यहां एनआईए अदालत द्वारा दोषी ठहराए गए. थडियांतेविदा नज़ीर और अन्य आरोपियों को बरी कर दिया। उनके वकील ने कहा कि अदालत ने एनआईए की विशेष अदालत द्वारा दी गई उम्रकैद की सजा के खिलाफ नजीर द्वारा दायर अपील को स्वीकार कर लिया।
नज़ीर और अन्य दोनों आरोपियों पर 3 मार्च, 2006 को कोझीकोड केएसआरटीसी और मुफस्सिल बस स्टैंड में बम विस्फोटों की साजिश रचने, योजना बनाने और उन्हें अंजाम देने का आरोप लगाया गया था।