खनन मामले में कुमारस्वामी को गिरफ्तार करने में संकोच नहीं करेंगे: Siddaramaiah

Update: 2024-08-21 11:28 GMT
Karnataka बेंगलुरु : कर्नाटक Karnataka के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया Chief Minister Siddaramaiah ने बुधवार को कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो सरकार खनन मामले में केंद्रीय मंत्री एच.डी. कुमारस्वामी को गिरफ्तार करने में संकोच नहीं करेगी। कोप्पल में गिनिगेरा हवाई पट्टी पर मीडियाकर्मियों से मुख्यमंत्री ने कहा, "अगर स्थिति पैदा होती है तो खनन मामले में कुमारस्वामी को बिना किसी हिचकिचाहट के गिरफ्तार किया जाएगा। हालांकि, कुमारस्वामी को गिरफ्तार करने की स्थिति अभी तक पैदा नहीं हुई है।"
उन्होंने कहा कि हालांकि लोकायुक्त विशेष जांच दल (एसआईटी) ने राज्यपाल से आरोपपत्र दाखिल करने की अनुमति मांगते हुए एक रिपोर्ट प्रस्तुत की है, लेकिन अभी तक राज्यपाल द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई है।
मुख्यमंत्री ने कहा, "इस वजह से एसआईटी ने एक और याचिका प्रस्तुत की है।" कांग्रेस ने खनन मामले में कुमारस्वामी को दोषी ठहराने वाली एसआईटी रिपोर्ट पर राज्यपाल की निष्क्रियता पर सवाल उठाया है। मुख्यमंत्री ने पूछा, "कुमारस्वामी अपने पद पर कैसे बने रह सकते हैं।" इससे पहले कुमारस्वामी ने कहा था कि वह कर्नाटक लोकायुक्त द्वारा उनकी जांच के लिए मंजूरी मांगने के संबंध में घटनाक्रम से भयभीत नहीं हैं और उन्होंने सवाल किया कि एसआईटी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को क्यों नहीं सौंपी गई। मंगलवार को मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने राज्यपाल थावरचंद गहलोत की उनके 'चयनात्मक' दृष्टिकोण की आलोचना करते हुए कहा कि राज्यपाल ने कुमारस्वामी के खिलाफ जांच के लिए आवश्यक सहमति के मुद्दे पर 'पक्षपातपूर्ण' दृष्टिकोण अपनाया है।
सिद्धारमैया ने कहा कि एसआईटी ने श्री साईं वेंकटेश्वर मिनरल्स (एसएसवीएम) मामले में नवंबर 2023 में कुमारस्वामी के खिलाफ जांच के लिए सहमति मांगी थी, लेकिन राज्यपाल ने कोई सहमति नहीं दी। श्री साईं वेंकटेश्वर मिनरल्स (एसएसवीएम) में आरोप है कि 2007 में कुमारस्वामी के मुख्यमंत्री रहते हुए अवैध गतिविधियां की गई थीं। उन पर 550 एकड़ जमीन पर खनन के लिए एसएसवीएम कंपनी को ठेका देने का आरोप है। एसआईटी तत्कालीन कर्नाटक लोकायुक्त न्यायमूर्ति एन संतोष हेगड़े की अवैध खनन पर रिपोर्ट के आधार पर जांच कर रही है। कुमारस्वामी पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (पीसीए), भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) और खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत आरोप लगाए गए हैं। एसआईटी ने उनके खिलाफ आरोप पत्र दाखिल करने के लिए 21 नवंबर 2023 को राज्यपाल थावरचंद गहलोत से सहमति मांगी थी। जवाब में राज्यपाल ने 29 जुलाई 2024 को एसआईटी को पत्र लिखकर स्पष्टीकरण मांगा था। एसआईटी ने सोमवार को राज्यपाल के सवालों पर स्पष्टीकरण सौंप दिया। जवाब के साथ ही एसआईटी ने कुमारस्वामी के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल करने के लिए राज्यपाल से फिर अनुमति मांगी। (आईएएनएस)
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