आयोजकों को चेतावनी, पंडालों में केवल FSSAI प्रमाणित प्रसाद ही वितरित

Update: 2024-09-05 12:46 GMT
आयोजकों को चेतावनी, पंडालों में केवल FSSAI  प्रमाणित प्रसाद ही वितरित
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Karnataka कर्नाटक: गणेश चतुर्थी से ठीक दो दिन पहले भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने आयोजकों को चेतावनी जारी की है कि पंडालों में केवल FSSAI द्वारा प्रमाणित प्रसाद ही वितरित किया जाए। बृहत बेंगलुरु महानगर पालिका (BBMP) को भेजे गए पत्र में FSSAI ने इस बात पर जोर दिया है कि शहर में किसी भी गणेश पंडाल में परोसे जाने वाले प्रसाद के लिए प्रमाणन अनिवार्य है, ताकि भोजन की गुणवत्ता और स्वच्छता सुनिश्चित की जा सके। आयोजकों को अब पुलिस, BBMP, Bescom और अन्य संबंधित एजेंसियों से आवश्यक अनुमति के अलावा FSSAI प्रमाणन भी प्राप्त करना होगा। FSSAI ने यह भी चेतावनी दी है कि बिना अनुमति के प्रसाद वितरित करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

1. परमिट: सार्वजनिक क्षेत्रों में मूर्ति स्थापित करने से पहले पुलिस, BBMP और BESCOM जैसे स्थानीय अधिकारियों से आवश्यक परमिट प्राप्त करें।
2. पर्यावरण संबंधी दिशा-निर्देश: पंडालों के लिए कर्नाटक राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्धारित विशिष्ट पर्यावरण नियमों का पालन करें।
3. सुरक्षा उपाय: सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कार्यक्रम स्थल पर सीसीटीवी कैमरे, अग्निशामक यंत्र लगाएं और आपातकालीन संपर्क नंबर प्रदर्शित करें।
4. अनापत्ति प्रमाण पत्र: फायर ब्रिगेड से 'अनापत्ति प्रमाण पत्र' प्राप्त करें और बिजली के तारों और सजावट के लिए बैंगलोर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी लिमिटेड से सभी आवश्यक अनुमोदन प्राप्त करें।
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