Bengaluru: केंद्रीय मंत्री के बेटे और दो अन्य पर बेंगलुरु में धोखाधड़ी और धमकी का आरोप

Update: 2024-06-14 14:59 GMT
Bengaluru: बेंगलुरु पुलिस ने शुक्रवार को केंद्रीय मंत्री वी सोमन्ना के बेटे और दो अन्य के खिलाफ धोखाधड़ी, ब्लैकमेलिंग, शारीरिक हमला और जान से मारने की धमकी देने के आरोप में एक दंपति द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के बाद एफआईआर दर्ज की। मामले में अन्य दो आरोपियों की पहचान जीवन कुमार, निवासी दशरहल्ली और प्रमोद राव, निवासी हेब्बल, बेंगलुरु के रूप में हुई है। शिकायत के अनुसार, तृप्ति और उनके पति माधवराज, जो 23 वर्षों से एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी चला रहे हैं, की मुलाकात 2013 में एक सरकारी कार्यक्रम में केंद्रीय रेल और जल शक्ति राज्य मंत्री के बेटे अरुण से हुई थी। अरुण सोमन्ना के खिलाफ दर्ज की गई एफआईआर बेंगलुरु में 37वें अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट (एसीएमएम) के निर्देशानुसार दर्ज की गई थी। दंपति ने पहले अरुण की बहन के लिए एक सफल जन्मदिन की पार्टी का आयोजन किया था,
जिसे काफी सराहना मिली थी।
उनके काम से प्रभावित होकर, अरुण ने अपने पिता की कर्नाटक में प्रभावशाली स्थिति का हवाला देते हुए संयुक्त रूप से व्यवसाय का विस्तार करने के साधन के रूप में माधवराज के साथ साझेदारी का प्रस्ताव रखा। हालांकि, 2019 में कोविड-19 महामारी के कारण कंपनी को भारी नुकसान उठाना पड़ा। शिकायत में कहा गया है कि अरुण द्वारा कंपनी का नियंत्रण अपने हाथ में लेने के बाद दंपति को मुनाफे का हिस्सा मिलना बंद हो गया। बाद में, अरुण ने कथित तौर पर मांग की कि दंपति शेयरधारक के रूप में इस्तीफा दें और उसे मुआवजे के रूप में 1.2 करोड़ रुपये का भुगतान करें। जब उन्होंने यह कहते हुए इनकार कर दिया कि वे इतनी राशि वहन नहीं कर सकते, तो अरुण ने कार्यालय के कर्मचारियों के सामने उनके साथ गाली-गलौज की और माधवराज पर बेल्ट और लैंप से हमला किया। पुलिस ने संजय नगर थाने में भारतीय दंड संहिता की आपराधिक धमकी, साझा इरादे और धोखाधड़ी सहित अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है।

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