हिजाब पहनकर कालेज पहुंचना छात्रा को पड़ा भारी, प्रिंसिपल ने किया सस्पेंड

कर्नाटक में एक बार फिर से हिजाब विवाद (Hijab Row in Karnataka) का मुद्दा तूल पकड़ने लगा है।

Update: 2022-06-04 07:19 GMT

बेंगलुरु, कर्नाटक में एक बार फिर से हिजाब विवाद (Hijab Row in Karnataka) का मुद्दा तूल पकड़ने लगा है। मामला दक्षिण कन्नड़ के उप्पिनंगडी फर्स्ट ग्रेड कालेज का है। यहां हिजाब पहनकर पहुंची छात्रा पर कार्रवाई की गई है। उप्पिनंगडी फर्स्ट ग्रेड कालेज की प्रिंसिपल ने बताया कि हिजाब पहनकर कालेज आने वाली एक और छात्रा को निलंबित कर दिया गया है। उसे छह दिनों के लिए निलंबित कर दिया गया है।


6 छात्राओं को किया गया था निलंबित

इससे पहले, हिजाब पहनकर कालेज पहुंचने पर 6 छात्राओं को निलंबित कर दिया गया था। इन छात्राओं पर हिजाब मामले पर दिए हाईकोर्ट के आदेश के उल्लंघन का आरोप लगा है। एजेंसी के मुताबिक, ये छात्राएं हिजाब पहनकर क्लासरूम में पहुंची थीं। सभी छात्राएं दक्षिण कन्नड़ जिले की उप्पिनंगडी के ग्रेड कालेज की है। कालेज प्रिंसिपल ने बताया था कि छात्राओं के निलंबन के बाद उन्हें कक्षाओं में बैठने की अनुमति मिलेगी।
छात्राओं को कालेज से भेज दिया था वापस

बता दें कि सोमवार को भी कुछ छात्राएं मंगलुरु के यूनिवर्सिटी कालेज में हिजाब पहनकर पहुंची थी। यूनिवर्सिटी प्रशासन ने छात्राओं को वापस भेज दिया था। विवाद के बाद छात्राओं ने इस संबंध में एक ज्ञापन देने के लिए दक्षिण कन्नड़ के जिला आयुक्त (डीसी) डा राजेंद्र के कार्यालय गए थे। छात्रों ने मांग की कि डीसी कालेज प्रबंधन को उन्हें हिजाब के साथ कक्षाओं के अंदर जाने की अनुमति दें।
क्या है मामला

गौरतलब है कि कर्नाटक हाईकोर्ट ने स्कूल कालेज मे हिजाब पर रोक के कर्नाटक सरकार के आदेश को सही ठहराया था और हिजाब पर रोक को चुनौती देने वाली सभी याचिकाएं खारिज कर दी थीं। हाईकोर्ट ने फैसले में कहा था कि हिजाब पहनना कोई धार्मिक प्रथा नहीं है और इसलिए इसको पहनने की इजाजत नहीं दी जा सकती। बता दें कि हिजाब विवाद ने इस साल जनवरी में तब तूल पकड़ा था। जब उडुपी के सरकारी पीयू कालेज ने हिजाब पहनकर आने वाली छह लड़कियों को प्रवेश करने से रोक दिया था।


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