Karnataka कर्नाटक : उच्च न्यायालय ने घटिया किस्म के कृषि उपकरण वितरित कर किसानों को परेशानी में डालने वाले अधिकारियों और उपकरण आपूर्ति कंपनियों के खिलाफ जांच करने के निर्देश देने की मांग वाली याचिका पर राज्य सरकार और लोकायुक्त को नोटिस जारी करने का आदेश दिया है।
इस संबंध में न्यायमूर्ति एस. सुनील दत्त यादव की अध्यक्षता वाली एकल पीठ ने मंगलवार को ‘अखंड कर्नाटक रैयत संघ’ के महासचिव और बसावन बागेवाड़ी तालुक के इंगलेश्वर निवासी अरविंद कुलकर्णी की रिट याचिका पर सुनवाई की।
पीठ ने राज्य सरकार के मुख्य सचिव, कृषि विभाग के प्रधान सचिव, कृषि आयुक्त, बागवानी निदेशक और लोकायुक्त को नोटिस जारी कर याचिका पर आपत्तियां दर्ज करने का आदेश दिया और सुनवाई 8 जुलाई तक स्थगित कर दी।