राज्यों के पास वन्यजीव संघर्ष रोकने की शक्ति है: केंद्रीय मंत्री भूपेन्द्र यादव
कलपेट्टा: वायनाड में मानव-वन्यजीव संघर्ष को रोकने में विफल रहने के लिए राज्य सरकार को सीधे तौर पर दोषी ठहराते हुए, केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेन्द्र यादव ने गुरुवार को राज्य के साथ निहित शक्तियों का प्रयोग करने में देरी पर सवाल उठाया।
बढ़ते वन्यजीव हमलों के मद्देनजर स्थिति का जायजा लेने के लिए वायनाड की अपनी यात्रा के दूसरे दिन, उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने वन्यजीव हमले के मुद्दों को रोकने के लिए विशिष्ट कानूनी छूट दी है और राज्य सरकार को उनका उपयोग करना चाहिए।
“वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 11 के तहत, समस्याग्रस्त जानवर को पिंजरे में फंसाने या मारने का आदेश जारी करने के लिए राज्य के मुख्य वन्यजीव वार्डन को पर्याप्त शक्तियां प्रदान की गई हैं। कुछ मामलों में जहां बाघ को मारना पड़ता है, राज्य को केंद्र सरकार से परामर्श करना चाहिए।
“हालांकि, केंद्र ऐसी आवश्यकताएं उत्पन्न होने पर फोन कॉल के माध्यम से भी तुरंत प्रतिक्रिया दे रहा है। मैं केरल सरकार से कृषक समुदाय की सुरक्षा के लिए मुख्य वन्यजीव वार्डन की शक्ति का परिश्रमपूर्वक और सावधानी से उपयोग करने का आग्रह करता हूं।''
मंत्री की टिप्पणियों ने राज्य सरकार की शक्ति और मानव-वन्यजीव संघर्ष से निपटने में इसकी सीमाओं से संबंधित चर्चा शुरू कर दी है।