Karnataka: विशेष अदालत ने करवार विधायक सैल को 42 साल कैद की सजा सुनाई

Update: 2024-10-27 03:16 GMT

BENGALURU: एक विशेष अदालत ने शनिवार को करवार के कांग्रेस विधायक सतीश कृष्ण सेल समेत सात आरोपियों को लौह अयस्क के अवैध निष्कर्षण और परिवहन से संबंधित छह मामलों में अधिकतम सात साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। सभी आरोपियों को छह मामलों में 42 साल का कठोर कारावास और करीब 45 करोड़ रुपये का जुर्माना भरना होगा। राज्य में अवैध खनन मामलों में आरोपियों को सजा सुनाने वाला यह पहला आदेश है। सजा पाने वालों में तत्कालीन उप संरक्षक बंदरगाह महेश जे बिलिये (अब सेवानिवृत्त); श्री मल्लिकार्जुन शिपिंग प्राइवेट लिमिटेड के प्रबंध निदेशक सेल; मेसर्स आशापुर मेनेचेम के प्रबंध निदेशक चेतन शाह; मेसर्स स्वास्तिक स्टील्स (होस्पेट) प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक केवी नागराज; मेसर्स स्वास्तिक स्टील्स श्री लाल महल लिमिटेड के प्रबंध निदेशक प्रेम चंद गर्ग, मेसर्स आईएलसी इंडस्ट्रीज लिमिटेड और मेसर्स पीजेएस ओवरसीज लिमिटेड को भी सजा सुनाई गई। चूंकि ये कंपनियां कानूनी संस्थाएं हैं, इसलिए इनके प्रतिनिधियों को शारीरिक दंड नहीं दिया जा सकता, इसलिए अदालत ने उन्हें करीब 45 करोड़ रुपये के जुर्माने का कुछ हिस्सा अदा करने का आदेश दिया। 

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