Karnataka कर्नाटक : उच्च न्यायालय ने तुमकुर स्थित सिद्धार्थ ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस की इकाई सिद्धार्थ मेडिकल कॉलेज पर शैक्षणिक वर्ष 2017-18 में एमबीबीएस पाठ्यक्रम के लिए एक योग्य छात्रा को प्रवेश देने से इनकार करने के लिए ₹15 लाख का जुर्माना लगाया है।

इस संबंध में पीड़ित छात्रा संजना वी. तुमकुर द्वारा दायर एक रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए, न्यायमूर्ति अनु शिवरामन की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने आदेश दिया कि जुर्माने की राशि पीड़ित आवेदक को मुआवजे के रूप में दी जाए।

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