SC के आदेश की परवाह नहीं: सफारी फिर से खोलने की योजना

Update: 2025-11-29 06:01 GMT

Karnataka कर्नाटक : मैसूर के एक वकील और सेव काबिनी टीम के मेंबर ने नागरहोल और बांदीपुर टाइगर रिज़र्व में फिर से खोली जा रही वाइल्डलाइफ़ सफ़ारी की बढ़ती संख्या को लेकर राज्य सरकार को एक कड़ा लीगल नोटिस जारी किया है।

उन्होंने चेतावनी दी कि कोर या क्रिटिकल टाइगर हैबिटैट्स (CTH) के अंदर सफ़ारी ऑपरेशन फिर से शुरू करने का कोई भी कदम भारत के सुप्रीम कोर्ट में कोर्ट की अवमानना ​​की कार्रवाई के तहत आएगा।

एडवोकेट वी रवि कुमार ने चीफ सेक्रेटरी, प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट्स (PCCF) और दूसरे सीनियर अधिकारियों को एक नोटिस भेजा है, जिसमें कहा गया है कि रोके गए ज़ोन में सफ़ारी फिर से खोलना सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का जानबूझकर उल्लंघन होगा।

पता चला है कि राज्य सरकार पर रिसॉर्ट मालिकों, प्राइवेट टूरिज्म ऑर्गनाइज़ेशन और मैसूर और HD कोटे के राजनीतिक प्रतिनिधियों का दबाव है कि वे सफ़ारी ऑपरेशन फिर से शुरू करें, जो हाल ही में बाघों के हमलों और बढ़ते इंसान-जानवर टकराव के बाद रोक दिए गए थे।

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