बेंगलुरु में अवैध रूप से होर्डिंग लगाने पर रियाल्टार पर 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया
कर्नाटक : बीबीएमपी ने सोमवार को अवैध रूप से विज्ञापन होर्डिंग लगाने के लिए एक निजी रियल एस्टेट डेवलपर पर 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया। यह दूसरा मामला है जब नगर निकाय ने किसी सार्वजनिक स्थान को विकृत करने के लिए किसी फर्म पर जुर्माना लगाया है।
इसने पहला जुर्माना कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी (KPCC) पर लगाया। एक विज्ञप्ति में, बीबीएमपी ने कहा कि कासा ग्रांड ने बिना मंजूरी के तलघट्टपुरा क्षेत्र में एक फ्लेक्स लगाया था। सड़क की ओर लगे फ्लेक्स में अपनी आगामी आवासीय परियोजना को प्रदर्शित किया गया था।
बिल्डर पर 50,000 रुपये का जुर्माना बीबीएमपी की सहायक कार्यकारी अभियंता, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, पूर्णिमा द्वारा लगाया गया था।