Bengaluru बेंगलुरु: बेंगलुरु पुलिस ने शनिवार को कोरमंगला इलाके के एक पीजी हॉस्टल में बेंगलुरु की 24 वर्षीय युवती की सनसनीखेज हत्या के मामले में अदालत में 1,205 पन्नों का आरोप पत्र दाखिल किया। डीसीपी (दक्षिण पूर्व) सारा फातिमा ने बताया कि कोरमंगला पीजी हॉस्टल में हुई कृति कुमारी हत्याकांड Kriti Kumari murder case में मध्य प्रदेश के बेगमगंज निवासी 23 वर्षीय अभिषेक घोसी के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया गया है। आरोप पत्र में कुल 1,205 पन्ने हैं और 85 गवाहों का जिक्र है। मामले में एफआईआर 24 जुलाई को दर्ज की गई थी। आरोपी को 26 जुलाई को मध्य प्रदेश से गिरफ्तार किया गया था। आरोपी पर भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 103 (1) के तहत आरोप लगाए गए हैं। 23 जुलाई की रात को मृतक कृति कुमारी की चाकू घोंपकर हत्या करने वाला अभिषेक भागकर मध्य प्रदेश चला गया था और यहीं छिपा हुआ था। उसे पुलिस की विशेष टीमों ने गिरफ्तार कर लिया है, जिन्होंने उसकी तलाश शुरू कर दी थी।
बिहार की रहने वाली मृतक कृति कुमारी एक निजी कंपनी में काम करती थी। शुरुआती जांच में पता चला है कि अभिषेक कृति कुमारी की दोस्त और सहकर्मी के साथ रिलेशनशिप में था। अभिषेक की गर्लफ्रेंड महाराष्ट्र की रहने वाली है। अभिषेक पीजी हॉस्टल में आता-जाता था और अक्सर अपनी गर्लफ्रेंड को डेट करने के लिए भोपाल से बेंगलुरु आता-जाता था। दोनों के बीच रिश्ते खराब हो गए और पीड़िता की दोस्त उससे दूर रहने लगी। इसके बाद अभिषेक पीजी हॉस्टल में आया और हंगामा करने लगा। कृति कुमारी ने अपनी दोस्त को नए पीजी हॉस्टल में शिफ्ट करने में मदद की थी और दोनों ने उसका फोन उठाना बंद कर दिया।इससे गुस्साए अभिषेक ने पीजी हॉस्टल में आकर वारदात को अंजाम दिया, जहां कृति रह रही थी। बाद में महिला की नृशंस हत्या का खौफनाक सीसीटीवी फुटेज सामने आया और आईटी सिटी में लाखों महिलाओं की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई गई।